गढ़वा।

खरौंधी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत, खरौंधी में अयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिए जाने संबंधी प्राप्त शिकायत की जांच में पाया गया है कि खरौंधी पंचायत में कुल 09 अयोग्य लाभुकों को आवास की स्वीकृति कराया गया है, जिसमें 07 लाभुकों के खातें में प्रथम किस्त की राशि भी विमुक्त किया गया है।

जाँच का पता चलने के बाद शेष 02 लाभुकों के खाता में राशि अंतरित नहीं की गई है। निदेश देने के बाद सभी 07 लाभुकों से खाता में राशि वापस लिया गया है। जाँचोपरांत यह स्पष्ट हो रहा है कि लाभुकों का ग्राम सभा से चयन, निबंधन एवं जियोटैग में लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है। उपायुक्त शेखर जमुआर द्वारा इस मामले में सभी संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की गई है, जसमें (1) श्री शशि कुमार, पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत खरौंधी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। (2) खरौंधी पंचायत की मुखिया श्रीमती मंजु देवी को निलंबित करने की अनुशंसा राज्य निर्वाचन आयोग को कर दिया गया जबकि (3) श्री रविरंजन प्रखण्ड समन्वयक एवं श्री रवीन्द्र कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खरौन्धी द्वारा पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के आरोप में कारण पृच्छा किया गया है, साथ ही चेतावनी दिया गया कि यदि अगली बार लापरवाही परिलक्षित होती है तो आपलोग की जबाबदेही तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त ने बताया कि आवास विहीन लोगों को अबुआ आवास योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाना है। आवास का लाभ योग्य लाभुकों को ही दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में अयोग्य लाभुकों को योजना का लाभ लिए जाने का मामला संज्ञान में आएगा तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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